सरकार ने राजपत्रित (गजटेड) और गैर राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के लिए सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी को लागू कर दिया है। यह दो दिसंबर 2021 से एक दिसंबर 2022 तक प्रभावी रहेगी।
बीमा पालिसी के अनुसार हादसे में मौत या तीन साल की विकलांगता पर 10 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। इसमें पीएसयूएस, स्वायत्त निकाय, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, डेली रेटेड कर्मचारी, कंसालिडेटेड, अनुबंध, एडहॉक कर्मचारी, कांटिंजेंट पेड कर्मचारी और एसपीओ शामिल होंगे। सभी डीडीओ, एचओडी, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को प्रत्येक कर्मचारी के लिए बीमा नीति को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं।