राजस्थान सूचना आयोग ने प्रदेश में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है। इसके अनुसार सूचना का अधिकार के तहत भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की सूचना तृतीय पक्षकारों की सूचना बताकर देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
आयोग ने कहा कि इससे चयनित अभ्यर्थियों की निजता भंग नहीं होती, बल्कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता रखने के लिए अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक स्वैच्छिक रूप से सार्वजनिक करने चाहिए।
आयोग ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि अभी प्रक्रियाधीन एवं भविष्य में आयोजित सभी परीक्षाओं में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची राज्य सरकार को भेजने के साथ ही इन अभ्यर्थियों के लिखित एवं साक्षात्कार के अन्तिम प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने गत दिनों जयपुर के अरुण जोशी की द्वितीय अपील पर यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है।