राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के गत 3 अप्रैल के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए संविदाकर्मी नियुक्त करने के स्थान पर लिखित परीक्षा के जरिए संविदाकर्मियों को भर्ती किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने एकलपीठ में याचिका दायर करने वाले सुरेन्द्र कुमार गुर्जर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एकलपीठ ने सुनवाई का उचित मौका दिए बगैर यह आदेश जारी किया है। ऐसे में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए। अपील पर अंतरिम सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के गत 3 अप्रैल के आदेश की क्रियान्विती पर रोक लगा दी है।