अधिवक्ता सारस्वत ने अपनी लिखित बहस में बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अवैध हथियार के मामले में 18 जनवरी 2017 को विस्तृत 102 पृष्ठ का आदेश पारित करते हुए सलमान खान को बरी किया था।
विधि सम्मत पारित निर्णय को अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए आधार पर रिमांड किया जाना कतई न्यायोचित नहीं होगा। अदालत में लिखित बहस पेश किए जाने पर अब मामले को वास्ते बहस के लिए 23 मार्च को रखा गया है।