राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल बसों को लेकर मुख्य सचिव, डीजीपी और जिला कलक्टरों सहित अन्य संबंधित विभाग के आलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश केएस झवेरी की ओर से संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि बालवाहिनी के काम आने वाले हर वाहन का रंग पीला होना चाहिए। इसके अलावा उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा हो। वाहन पर संबंधित स्कूल के साथ-साथ चालक और परिचालक की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा वाहन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। साथ ही, वाहन की गति चालीस किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं हो। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल प्रबंधन की ओर से संचालित सभी बालवाहिनी में जीपीएस सिस्टम के साथ फर्स्टएड और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं, शीशे पर किसी तरह की फिल्म चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए।