खेत में अकेली देख महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने दुष्कर्म के आरोपी जयपुर के चाकसू निवासी सीताराम यादव को 7 साल की सजा सुनाने के साथ—साथ अभियुक्त पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा होने पर अदालत ने दस हजार रुपए पीड़िता को अदा करने को कहा है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 जून 2014 को पीड़िता चाकसू थाना इलाका स्थित अपने खेत पर काम कर रही थी। पीड़िता को अकेला देख अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतने में वहां आए पीड़िता के बेटे ने शोर मचा दिया। जिसके चलते आसपास के लोगों ने आकर अभियुक्त को पीट-पीटकर गंभीर घायल कर दिया और पुलिस को जानकारी दी।
पुलिस ने इलाज करवाकर 20 जून 2014 को अस्पताल से अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए गए।