यूडीएच मंत्री धारीवाल बोले-इकोलॉजिकल जोन में बसी कॉलोनियों के नियमन पर है हाईकोर्ट की रोक।
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यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में विधानसभा सदस्यों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी 2017 को जोधपुर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि इकोलॉजिकल जोन में पट्टे नहीं दिए जा सकते। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में साल 2017 से पहले 37 इकोलॉजिकल जोन में पट्टा दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की रोक के बाद पेंडिंग स्कीम्स में पट्टे नहीं दिए जा सके हैं।
राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला आया तो पट्टे देंगे
धारीवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, अगर फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आता है,तो उस क्षेत्र में इकोलॉजिकल जोन में बसी कॉलोनियों को पट्टे दे दिए जाएंगे।
कांग्रेस विधायक रफीक खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में दी जानकारी
इससे पहले नगरीय विकास मंत्री ने जयपुर के आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि इकोलॉजिकल जोन में बसी कॉलोनियों के नियमन का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वर्तमान में नियमन किया जाना संभव नहीं है।