मासूम के लिपिस्टिक लगाना उसके नाना को इतना नागवार लगा कि उसने गुस्से में आकर नाबालिग को आग के हवाले कर दिया।
जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-12 ने लिपिस्टिक लगाने से नाराज होकर 13 साल की बच्ची को जलाने वाले उसके दूर के रिश्ते में नाना लगने वाले अभियुक्त अज्जी उर्फ सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने लालकोठी निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने जांच में लापरवाही बरतने वाले लालकोठी थाने के तत्कालीन एएसआई चेतराम, जांच अधिकारी एसआई शम्मी खां, इंस्पेक्टर सांवरमल नागौर और हैड कांस्टेबल झंडूराम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करते हुए आदेश की कॉपी डीजीपी को भेजी है।
इसके साथ ही अदालत ने झूठे गवाह देने वाले गुलाम रसूल के खिलाफ अलग से मुकदमा चलाने के निर्देश देते हुए रसूल को नोटिस जारी किए हैं।