राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ से राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी को आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधानसभा चुनाव-2013 के नाम निर्देशन पत्र में कांट-छांट को लेकर दायर एफआईआर को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता की अदालत ने ये आदेश दिए। सुनवाई के दौरान मामले में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी की ओर से अधिवक्ता सचिन आचार्य ने पैरवी करते हुए अपना पक्ष रखा। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मंत्री माहेश्वरी ने 11 नवम्बर 2013 को नाम निर्देशन पत्र भरा था जिसकी छंटनी के बाद 13 नवम्बर 2013 को निर्वाचन अधिकारी ने उसे सही माना। अप्रार्थी जितेन्द्र कुमार ने उसे आधार बनाकर मुकदमा दर्ज करवाया था।