साल 2016 में हुई नोटबंदी के दौरान 1000 और 500 के नोटों को को जमा कराने की सूचना नहीं देने पर बिजली कंपनी को अब फटकार लगी है। राजस्थान सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जयपुर डिस्काॅम की ओर से नोटबंदी के दौरान 8 नवंबर से 10 नवंबर 2016 की अवधि में बैंक में जमा करवाए 500 व 1000 रूपए के नोटों की सूचना देने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार बिजली वितरण कंपनी जयपुर डिस्काॅम ने देश की सुरक्षा व अखंडता को खतरा बताते हुए यह सूचना देने से इनकार कर दिया था, परन्तु सूचना आयोग ने इस तर्क को विवेकहीन व आपत्तिजनक मान कर ठुकरा दिया और बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता को आदेश दिया कि 21 दिन में आवेदक को 500 व 1000 रूपए के नोट बैंक में जमा करवाने की पर्चियों की प्रतियां व अन्य सूचना दें।