राजस्थान हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में बंद स्वामी कौशलेन्द्र प्रपन्नाचारी उर्फ फलाहारी बाबा की जमानत अर्जी की सुनवाई 22 फरवरी तक टाल दी है।
न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी बाबा की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए। जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में पुलिस की ओर से आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। निचली अदालत ने आरोप तय कर ट्रायल भी आरंभ कर दी है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।