राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वह 'पद्मावती' को सुरक्षा मुहैया करवाए।
दरअसल, यहां अन्तरजातीय विवाह करने वाली झुंझुनूं निवासी युवती पद्मावती पंवार की बात हो रही है जिसे हाईकोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराए जाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश वीके व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश पद्मावती पंवार और उसके पति मनोज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता शेरसिंह महला ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वयस्क हैं और एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। जिसके चलते उन्होंने गत 27 दिसंबर को आर्य समाज के मंदिर में जाकर स्वेच्छा से शादी कर ली।