राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2013 से जुड़े मामले में आरपीएससी की ओर से पेश रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए आयोग के चेयरमैन को 25 जनवरी को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि स्कूल व्याख्याता भर्ती-2013 में एकलपीठ ने 22 सितंबर 2015 को आदेश जारी कर तृतीय उत्तर कुंजी को गलत मानते हुए द्वितीय उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम जारी करने को कहा था। इस आदेश के खिलाफ आरपीएससी व अन्य की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई।
खंडपीठ में गत 19 दिसंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने आयोग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। जिसमें आयोग को बताना था कि उत्तर कुंजियों में प्रश्नवार किस आधार पर परिणाम परिवर्तित किया गया। आरपीएससी की ओर से मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत में अधूरी रिपोर्ट पेश की गई। इस पर अदालत ने रिपोर्ट को आदेश के अनुरूप न मानते हुए आयोग के चेयरमेन को 25 जनवरी को व्यक्तिश: पेश होने के आदेश दिए हैं।