राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएफ विभाग की ओर से अनुदानित संस्था से सेवानिवृत्त शिक्षिका की पेंशन बंद करने को मनमाना बताया है। इसके साथ ही अदालत ने विभाग को आदेश दिए हैं कि वह पेंशन का भुगतान ब्याज सहित करें। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विजय बेजल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सरकार से अनुदानित गीता बजाज बाल मंदिर से सेवानिवृत्त हुई थी। याचिकाकर्ता को पीएफ पेंशन स्कीम, 1995 के तहत पेंशन मिल रही थी। वहीं 19 अप्रैल 2007 को विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आदेश जारी किया कि अनुदानित संस्थाओं पर पेंशन स्कीम नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता की पेंशन बंद की जाती है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता का अंशदान भी कोषागार में जमा करा दिया गया।
विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें मामलों में लागू होगा, जहां संस्था ने शुल्क जमा करवाकर पीएफ आयुक्त से प्रावधानों में छूट की प्रार्थना की है। जबकि स्कूल की ओर से ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। इसके अलावा विभाग ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुने बिना ही आदेश जारी कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को ब्याज सहित रोकी गई पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं।