राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार(आरटीई) कानून से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को कहा है कि वह कुछ स्कूलों के वर्तमान हालात को लेकर रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट में संबंधित स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं और शिक्षकों की कमी आदि को लेकर जानकारी पेश करने को कहा गया है।
मुख्य न्यायधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश प्रोफेसर राजीव गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से स्कूलों के वर्तमान हालात को लेकर रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को ही कुछ स्कूलों की वर्तमान हालातों को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को कहा गया कि वह 10 स्कूलों का दौरा कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 8 सप्ताह के लिए टाल दी।