राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएमएस अस्पताल के मुख्य भवन को ट्रोमा सेंटर से जोडने के लिए बनाए जा रहे अंडरपास पर लगाई गई यथा-स्थिति को वापस ले लिया है। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए को निर्माण चालू करने की छूट दी है।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश मंदिर ठाकुर श्रीरामचन्द्रजी की ओर से दायर याचिका में जेडीए की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।
जेडीए की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि जन कल्याण के लिए एसएमएस अस्पताल के मुख्य भवन को ट्रोमा सेंटर से जोडऩे के लिए अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। अंडरपास का निर्माण सरकारी जमीन पर ही किया जा रहा है। ऐसे में गत 31 अगस्त को प्रकरण में दिए गए यथास्थिति आदेश को वापस लिया जाए।