शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम.1 ने मानसिक बीमार महिला से दुष्कर्म करने वाले युवक निश्चय शर्मा को दस साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही पीठासीन अधिकारी रेखा राठौड़ ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी अपनी मानसिक बीमार मां के साथ आमेर के नारदपुरा स्थित अपने मामा के घर रहता है। परिवादी अपने मामा के साथ 31 जुलाई 2015 को सामान लेने चला गया। इतने में पडौस में रहने वाला अभियुक्त उसके घर चला गया। यहां उसने उसकी पचास वर्षीय मां को अकेला देख उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।