राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 साल पहले दौसा के समलेटी में रोडवेज की बस में हुए बम विस्फोट के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मथुरा निवासी अभियुक्त पप्पू उर्फ सलीम को बीस दिन के पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश अभियुक्त पप्पू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अभियुक्त को कहा है कि वह एक-एक लाख रुपए की दो जमानत देने के साथ ही मथुरा के फराह थाने में हर दूसरे दिन पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए।
पैरोल याचिका में कहा गया कि वह बीस साल से अधिक समय से जेल में बंद है। उसे अपनी मां से मिलने और बेटी का विवाह तय करने के लिए बीस दिन के पैरोल पर रिहा किया जाए।
गौरतलब है कि 1996 में रोडवेज की आगरा-बीकानेर बस में दौसा के पास समलेटी पहुंचने पर विस्फोट हुआ था। जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी और 33 घायल हुए थे। घटना के बाद अदालत ने अभियुक्त अब्दुल हमीद को फांसी की सजा सुनाते हुए छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था।