कोर्ट ने करंट लगने से मौत के मामले में क्षतिपूर्ति देने सबंधी मामले में आज सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की कुर्सी कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
एडीजे क्रम—5 ने मांगीलाल के दावे पर ये आदेश दिए। मामले के अनुसार बांदीकुई निवासी मांगीलाल की पत्नी छोटी देवी की वर्ष 2015 में खेत पर काम करते हुए करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद उसने क्षतिपूर्ति देने के लिए गुहार लगाई। जिस पर अदालत ने घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत 7 लाख 1 हजार 800 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के विद्युत वितरण निगम को आदेश दिए। इसके लिए बाकायदा एक माह में भुगतान करने के लिए कहा गया। इसके बावजूद पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया।
ऐसे में एडीजे क्रम—5 ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की कुर्सी कुर्क करने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार प्रबंध निदेशक की कुर्सी, टेबिल, पंखा और कंप्यूटर सहित अन्य सामान भी जब्त किया जाएगा।