फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अपहृत नाबालिग को पेश करने के आदेश

Fri, 15 Sep 2017 07:54 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन
राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले दिनों अपहृत हुई नाबालिग को 20 सितंबर को अदालत में पेश करने के आदेश दिए है।   
विज्ञापन


न्यायाधीश केएस अहलुवालिया और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश भूरी देवी की ओर से दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
विज्ञापन


याचिका में अधिवक्ता सुधीन्द्र कुमावत ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने अपनी सोलह वर्षीय पुत्री का अपहरण होने को लेकर गत 18 जून को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अलावा भरतपुर पुलिस अधीक्षक को भी गुहार की जा चुकी है। इसके बावजूद भी उसकी पुत्री की बरामदगी नहीं हुई है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नदबई थानाधिकारी को कहा है कि युवती को बीस सितंबर को अदालत में पेश करें।
विज्ञापन

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें