शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अवैध निर्माण सील कराने के चलते मारपीट के मामले में आरोपी राजू चौधरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों को बापर्दा नहीं रखने पर संबंधित एसीपी, बजानगर नगर थानाधिकारी और जांच करने वाले एसआई के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं।
मामले के अनुसार वसुंधरा कॉलोनी निवासी ताराचंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने पडौसी राजू के अवैध निर्माण की शिकायत कराई थी। जिसके चलते प्रशासन ने मकान को सील किया था। जिसके चलते राजू उससे रंजिश रखता था। रिपार्ट में कहा गया कि 20 अप्रैल 2017 को राजू के कहने पर कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोका और मारपीट की।