राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी अजमेर-जोधपुर-नागौर राजमार्ग पर अवैध बसों का संचालन नहीं रोकने पर परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र अग्रवाल, अजमेर आरटीओ विनोद वर्मा, जोधपुर आरटीओ अर्जुनसिंह, जोधपुर पुलिस आयुक्त अशोक राठौड, नागौर एसपी पारिस देशमुख, डीटीओ ओमप्रकाश बुढ़ानिया और जोधपुर डीटीओ धनपत कुन्हड को अवमानना नोटिस जारी किए हैं।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश हनुमाना राम व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि अजमेर-जोधपुर- नागौर राजमार्ग पर अवैध बसों के संचालन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गत 27 मार्च को ऐसी बसों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी अवमाननाकर्ता अधिकारियों ने अवैध बसों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। ऐसे में दोषी अफसरों को अदालती अवमानना के लिए दंडित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।