राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में ठेके पर नियुक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया हैं। इस आदेश के अनुसार सरकारी विभागों में संविदा पर नियुक्ति में प्लेसमेंट एजेंसी के रोल को खत्म कर दिया है। अब सरकारी विभागों में ठेके पर कर्मचारी की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नहीं होगी।
न्यायाधीश एस.पी. शर्मा ने ये आदेश सुरेन्द्र कुमार तथा अन्य की याचिकाओं पर ये आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, सरकारी विभागों में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए ठेके पर कोई नियुक्ति नहीं हो सकेगी। साथ ही नियमित पदों पर भी संविदा पर नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी।
जिन अस्थाई पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी उसे सीधी संविदा का पद माना जाएगा और इन पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। अभी जो कार्मिक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे है उन्हें सीधी संविदा माना जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती में यदि कोई कोताही होती हैं, जो उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
गौरतलब है कि बारां में 32 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं और इनमें से 10 केन्द्रों पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे कार्मिकों को हटा दिया गया था। इसके विरोध में इन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी।