जयपुर शहर के सत्र न्यायालय ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी दीनू खां को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर देश के खिलाफ जासूसी करने का गंभीर आरोप है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसे न्यायिक अभिरक्षा में करीब डेढ साल से अधिक का समय हो चुका है। इसके अलावा प्रकरण में अनुसंधान पूरा होकर आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। गौरतलब है कि सामरिक महत्व की सूचनाएं पाकिस्तान पहुंचाने के आरोप में जोधपुर निवासी आरोपी दीनू खां को 9 दिसंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था।