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नाबालिग का अपहरण करने वाले को सजा

Wed, 12 Jul 2017 07:18 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने गलता गेट थाना इलाके से 15 वर्षीय लड़की का अपहरण करने वाले अभियुक्त विष्णु खंडेलवाल को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि पीड़ित लड़की गलता गेट थाना इलाके के ऋषि गालव नगर स्थित अपने ननिहाल में रहती है। पड़ौस में रहने वाला अभियुक्त 23 नवंबर 2012 को उसके घर आया और उसकी मां की दुर्घटना की बात कहकर लड़की को मोटर साईकिल पर बिठाकर ले गया। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर लड़की की मां ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया।
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