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जैसी दुकान वैसा डस्टबिन रखना होगा, नहीं तो होगी ये कार्रवाई

Sat, 10 Jun 2017 06:30 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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नगर निगम में मेयर अशोक लाहोटी - फोटो : अमर उजाला
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जयपुर शहर में व्यापारियों व दुकानदारों को अपने काम के हिसाब से अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन रखने होंगे। आम व्यापारियों व दुकानदारों को दुकान के बाहर बीस-बीस लीटर की क्षमता के ढक्कनदार डस्टबिन रखने होंगे तो वहीं रेस्टोरेंस्ट और ढ़ाबा व्यापारियों को सौ-सौ लीटर के ढक्कनदार डस्टबिन रखने होंगे।
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ये निर्देश महापौर अशोक लाहोटी ने शहर के व्यापारियों को दिए। लाहोटी नगर निगम में शनिवार को आयोजित बैठक में व्यापारियों के साथ मौजूद थे। महापौर ने बैठक में बताया कि जो व्यापारी ने अपने प्रतिष्ठान पर कचरे के लिए दो अलग-अलग ढक्कनदार डस्टबिन्स 15 जून तक नहीं रखेंगे तो उनसे राज्य सरकार के आदेशानुसार 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कैरिंग चार्ज वसूल किया जाएगा। इसके साथ ही  नियमानुसार प्रतिष्ठान को सीज की कार्रवाई की जाएगी। महापौर की इस बात पर व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने डस्टबिन रखने पर सहमति जताई। इसी के साथ महापौर ने व्यापार संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि किसी भी व्यापारी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा।

महापौर ने व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों को बताया कि प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल के दोषी पाए जाने वाले दुकानदार, व्यापारी के विरूद्ध पांच वर्ष की सजा अथवा एक लाख रूपए का जुर्माना अथवा दोनों  साथ में किए जाने का कानूनी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि समस्त दुकानदार 15 जून  तक प्लास्टिक कैरी बैग का का इस्तेमाल तुरन्त प्रभाव से बंद कर दें। आयुक्त रवि ने व्यापार संघ के पदाधिकारियों से कहा कि वे प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल तुरंत बंद करें। इसके स्थान पर कागज, जूट या कपड़े की थैली इस्तेमाल करें।
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