राजस्थान हाईकोर्ट ने सहकारिता से जुड़ी क्रेडिट सोसायटीज के चुनाव के मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन समितियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके चुनाव के सम्बन्ध में या तो एक माह में नियम बना लिए जाएं या नए अथवा पुराने किसी भी नियम के तहत चुनाव करा दिए जाएं।
हाईकोर्ट ने कहा कि परिणाम हर हाल में 31 जुलाई तक जारी हो जाए। यह भी निर्देश दिया है कि प्रशासन इन समितियों में ना तो कोई नई नियुक्ति करे और ना ही कोई ठेका जारी करे। गौरतलब है कि सरकार इन समितियों के बारे में नियमों में संशोधन का भरोसा कोर्ट को दिला चुकी है, लेकिन अब तक संशोधन हुआ नहीं है। इसी कारण कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा है।