राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ नगर पालिका को आदेश दिए हैं कि वह वार्ड नंबर 2 स्थित अपनी भूमि से कचरा हटाकर 23 अक्टूबर को पालना रिपोर्ट पेश करे। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश सुबिता सिगर व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान एएजी धर्मवीर ठोलिया और हिमांशु ठोलिया ने कलक्टर की ओर से कहा कि नगर पालिका की अपनी भूमि पर कचरा डाल रही है। ऐसे में उसे हटाने की कार्रवाई भी नगर पालिका को ही करनी चाहिए। कलक्टर इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं। उनकी ओर से पूर्व में यूडीएच को पत्र लिखकर पास की मुकन्दपुरा नगर पालिका की कुछ भूमि मांगी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा मुकन्दपुरा नगर पालिका ने प्रस्ताव लेकर कचरा डालने की अनुमति नहीं दी।
कलक्टर की ओर से कहा गया कि कचरा डालने का स्थानीय निवासी विरोध करते हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नवलगढ नगर पालिका को कचरा हटाकर अदालत में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि नगर पालिका की ओर से कचरा डालने से आसपास के स्थान पर संक्रमण हो रहा है।