राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से आयोजित एलडीसी भर्ती-2013 के मामले में कहा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद हासिल की गई आरएससीआईटी कम्प्यूटर पात्रता मान्य नहीं होगी। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा के दूसरे फेज (टाइप टेस्ट) के हर प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36 फीसदी अंक लाना अनिवार्य किया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश हिमांशु खटोलिया व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए।
याचिकाओं में कहा गया कि आरपीएससी ने 26 जुलाई 2013 को एलडीसी के सात हजार 568 पदों के लिए भर्ती निकाली। भर्ती में आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जिन्होंने दूसरे फेज में कुल 36 फीसदी अंक प्राप्त किए थे। जबकि हाईकोर्ट की खंडपीठ वर्ष 2011 में तय कर चुकी है कि दूसरे चरण की परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36 फीसदी अंक लाने जरूरी है। याचिका में यह भी कहा गया कि आयोग ने अभ्यर्थियों की आरएससीआईटी कम्प्यूटर पात्रता की गणना भी दूसरे फेज की परीक्षा की तिथि से कर ली, जबकि अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पात्रता आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2013 तक हासिल करनी चाहिए थी।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दूसरे चरण के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 36 फीसदी अंक लाने के साथ-साथ आवेदन की अंतिम तिथि तक कम्प्यूटर पात्रता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को ही भर्ती के पात्र माना है।