लड़खड़ाता हुआ अदालत से निकलता आरोपी इंजीनियर
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12 साल पहले मात्र 300 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए जूनियर इंजीनियर को आज जब सजा सुनाई गई तो सजा सुनते ही उसके पैर डगमगा गए।
मामला कोटा जिले का है जहां एसीबी कोर्ट ने आज 12 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए राजस्थान रोडवेज के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता को 3 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। सजा के साथ ही उस पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी प्रभुलाल का 12 साल पहले रिश्वत के लिए ईमान डगमगया था। आज जब उसे सजा सुनाई गई तो आरोपी के सजा सुनते ही आरोपी प्रभुलाल के पैर लड़खड़ा गए।