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कनिष्ठ लेखाकार भर्ती : एसबीसी के लिए सुरक्षति रखे गए पद सामान्य से भरने के आदेश

Fri, 22 Dec 2017 08:36 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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राजस्थान हाईकोर्ट ने लेखाकार व कनिष्ठ लेखाकार भर्ती-2013 में एसबीसी के लिए सुरक्षित रखे गए 4 प्रतिशत यानी 133 पदों को सामान्य श्रेणी से भरने का आदेश दिया है।
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इसके साथ ही अदालत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग से तीन माह में संशोधित परिणाम जारी कर राज्य सरकार को अपनी सिफारिश भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए छह माह का समय दिया है।

न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश नरेन्द्र बांकावत व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि सितम्बर 2013 में लेखाकार व कनिष्ठ लेखाकार के 3630 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया। जिसमें एसबीसी के लिए 139 पद आरक्षित किए गए। अक्टूबर 2014 में पद संशोधित कर 3497 कर दिए गए। सामान्य श्रेणी के लिए 1603 के स्थान पर 1539 पद सुरक्षित किए गए, जो कुल पदों का 47 प्रतिशत है।
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याचिका में कहा कि जब एसबीसी आरक्षण रद्द कर दिया तो सुरक्षित रखे पदों को सामान्य श्रेणी में जोड़कर नियुक्ति दिलाई जाए। इस पर अदालत ने सामान्य श्रेणी के इन अतिरिक्त पदों को भरने के लिए आरपीएससी को नए सिरे से परिणाम जारी करना पड़े तो किया जाए, लेकिन आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 प्रतिशत की सीमा में ही रखा जाए।
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