बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में आरोपी इन्द्रा विश्नोई को आज राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस पीके लोहरा की एकलपीठ ने इन्द्रा के वॉइस सैम्पल लेने के एसीजेएम सीबीआई केसेज अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
मामले के अनुसार, एसीजेएम सीबीआई केसेज अदालत ने 12 जुलाई को सीबीआई की ओर से पेश किए गए इन्द्रा विश्नोई के वॉइस सैम्पल के प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया था। इसमें सीबीआई को 21 जुलाई को जेल में जाकर सैम्पल लेने के निर्देश दिए गए थे। इस पर इन्द्रा के अधिवक्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट में उसे चुनौती दी थी।
इन्द्रा के अधिवक्ता फरजंद अली व संजय विश्नोई ने बताया कि आज जस्टिस पीके लोहरा की अदालत में याचिका को सूचीबद्ध किया गया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने पक्ष रखते हुए कहा कि कल ही सैम्पल लिए जाने है। ऐसे में वॉइस सैम्पल पर अंतरिम रोक लगाई जाए। इस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए अगले आदेश तक वॉइस सैम्पल नहींं लेने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि सीबीआई की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि एक गुमनाम व्यक्ति ने दो ऑडियो टेप भेज थे, जिसकी वॉइस इन्द्रा विश्नोई की वॉइस से मैच करवानी है। ऐसे में इन्द्रा विश्नोई के वॉइस सैम्पल की अनुमति दी जाए।