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हिट एंड रन प्रकरण: पुलिस आयुक्त को मिली राहत

Thu, 06 Jul 2017 07:17 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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Court
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अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-15 ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में विधायक पुत्र सिद्धार्थ महरिया को अवैध हिरासत में रखकर मारपीट करने और उसकी शिकायत दर्ज नहीं करने पर पुलिस आयुक्त संजय अग्रवाल के खिलाफ निचली अदालत की ओर से लिए प्रसंज्ञान आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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अदालत ने यह आदेश संजय अग्रवाल की ओर से दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। रिवीजन याचिका के साथ पेश प्रार्थना पत्र में कहा गया कि निचली अदालत ने गत 21 अप्रैल को उनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर बीस हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है। ऐसे में रिवीजन याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाए।

मामले के अनुसार सिद्धार्थ महरिया ने अदालत में परिवाद पेश कर पुलिस पर झूठे आधारों पर आरोप पत्र पेश करने और थाने में परिवादी व उसके साथी जयंत से पुलिस अफसरों के मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस पर अदालत ने पुलिस आयुक्त सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया था। जिसे रिविजन याचिका में चुनौती दी गई। गौरतलब है कि महरिया की बीएमडब्ल्यू और ऑटो की टक्कर से 2 जुलाई 2016 की रात तीन लोगों की मौत हुई थी और पास खडी पुलिस की गाडी में कार के टकराने से पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने महरिया सहित दो अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। प्रकरण में अदालत आरोपियों पर आरोप तय कर चुकी है।
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