राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को श्रीमाधोपुर में रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाए बगैर उन्हें बंद करने के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मामले में रेलवे जीएम से शपथ—पत्र मांगा है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग की खंडपीठ ने यह आदेश दिए। रामचंद्र सिंह की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में रेलवे के जनरल मैनेजर से शपथ—पत्र मांगा है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है कि बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए रेलवे ने फाटक कैसे बंद कर दिए। अब मामले में चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि श्रीमाधोपुर में अंडरपास बनाए बिना ही रेलवे ने 6 रेलवे फाटक बंद कर दिए हैं। जबकि यहां वाहन चालकों को निकलने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में फाटक बंद होने से यहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।