राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में सुनवाई की। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के कोर्ट में पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और मौखिक टिप्पणी करते हुए दोपहर दो बजे उन्हें तलब किया।
जस्टिस केएस झवेरी की खंडपीठ ने अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी की याचिका पर ये आदेश दिए। दरअसल पार्क की जमीन का दूसरा उपयोग नहीं करने के आदेश देने के बावजूद इस जमीन को पार्किंग के तौर पर उपयोग करने के संबंध में विवादित बयान देने पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अशोक परनामी को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया गया था। जिस पर आज सुनवाई के दौरान अशोक परनामी के कोर्ट में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और दोपहर 2 बजे उन्हें तलब किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि परनामी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो अदालत उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करेगी। हाईकोर्ट ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि परनामी ने अदालत की अवमानना की है। यदि वो हमारी इतनी इज्जत करते हैं तो हमें भी उनकी खातिरदारी करनी होगी।