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बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को हाईकोर्ट ने किया तलब, कहा: हम भी तो करें उनकी खातिरदारी

Thu, 22 Feb 2018 02:25 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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अशोक परनामी
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राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में सुनवाई की। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के कोर्ट में पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और मौखिक टिप्पणी करते हुए दोपहर दो बजे उन्हें तलब किया।
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जस्टिस केएस झवेरी की खंडपीठ ने अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी की याचिका पर ये आदेश दिए।  दरअसल पार्क की जमीन का दूसरा उपयोग नहीं करने के आदेश देने के बावजूद इस जमीन को पार्किंग के तौर पर उपयोग करने के संबंध में विवादित बयान देने पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अशोक परनामी को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया गया था। जिस पर आज सुनवाई के दौरान अशोक परनामी के कोर्ट में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और दोपहर 2 बजे उन्हें तलब किया।

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि परनामी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो अदालत उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करेगी। हाईकोर्ट ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि परनामी ने अदालत की अवमानना की है। यदि वो हमारी इतनी इज्जत करते हैं तो हमें भी उनकी खातिरदारी करनी होगी।
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फिर कोर्ट में पहुंचे परनामी

इस पर अशोक परनामी हाइकोर्ट मे पेश हुए और कहा कि वे हमेशा कोर्ट का सम्मान करते हैं। परनामी के वकील ने मामले में जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है।

गौरतलब है कि मास्टर प्लान के संबंध में हाईकोर्ट की मुख्यपीठ ने गत वर्ष सुनवाई करते हुए पार्क की जमीन को बचाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी आदर्श नगर विधायक अशोक परनामी ने जवाहर नगर सेक्टर 4 में पार्क की जमीन पर पार्किंग विकसित करने के संबंध में अपनी स्वीकृति दी। परनामी ने गत 17 नवंबर को स्थानीय लोगों को कहा कि हाईकोर्ट से स्टे होने के कारण सरकार पार्क में पार्किंग निर्माण नहीं कर सकती है, लेकिन स्थानीय लोग ऐसा करते हैं तो हम आंखें बंद कर लेंगे।
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