फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मंत्री के निर्देश पर हुए निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Wed, 12 Jul 2017 07:19 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
विज्ञापन
Demo Pic
विज्ञापन
राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास मंत्री के निर्देश पर नादोती पंचायत समिति के स्टोर कीपर को निलंबित करने के करौली जिला परिषद के सीईओ की ओर से जारी आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मंत्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन


न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश किन्तुराम मीणा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता करौली की नादोती पंचायत समिति में स्टोर कीपर के पद पर तैनात था। वित्तीय अनियमितता के मामले में पंचायती राज आयुक्त ने जिला परिषद के सीईओ को पत्र लिखकर कहा कि विभाग के मंत्री ने याचिकाकर्ता को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में उसे निलंबित करने की कार्रवाई की जाए। जिसकी पालना में सीईओ ने गत तीस जून को याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया। याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ वित्तीय अनियमितता की झूठी शिकायत की गई है। सीईओ ने उच्चाधिकारियों के प्रभाव में आकर याचिकाकर्ता को निलंबित करने की कार्रवाई की है। ऐसे में निलंबित आदेश पर रोक लगाई जाए।
विज्ञापन


जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें