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बीटेक को RSCIT के समान क्यों नहीं माना: हाईकोर्ट

Tue, 28 Nov 2017 08:45 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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डिग्री - फोटो : File Photo
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राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती-2015 में बीटेक की डिग्री को आरएससीआईटी प्रमाण पत्र के समकक्ष नहीं मानने पर राजस्व सचिव और राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को अंतरिम रूप से चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं।
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न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश रामेश्वर प्रसाद व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिककर्ता बीटेक की अर्हता रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने पटवारी भर्ती में आवेदन किया, लेकिन उन्हें यह कहते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया कि उनके पास आरएससीआईटी का प्रमाण पत्र नहीं है। 

याचिका में कहा गया कि बीटेक की डिग्री के अध्ययन के दौरान कम्प्यूटर का अध्ययन भी कराया जाता है। बीटेक में कम्प्यूटर का अध्ययन का स्तर आरएससीआईटी से उच्च स्तर का होता है। इसके बावजूद भर्ती बोर्ड इसे आरएससीआईटी के समकक्ष नहीं मान रहा। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में अंतरिम रूप से शामिल करने के आदेश दिए हैं। 
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