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इंटरनेट कॉल के जरिए ठगी करने वाले मंत्री पौत्र को राहत नहीं

Thu, 07 Sep 2017 07:08 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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Demo Pic - फोटो : google
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एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने इंटरनेट कॉल के जरिए एसीबी अफसर के नाम पर ठगी करने वाले पूर्व मंत्री राधेश्याम के पोते आरोपी साहिल राजपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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गौरतलब है कि विधायक मोहनलाल गुप्ता को आवंटित किए क्वार्टर में रहने वाले आरोपी साहिल ने इंटरनेट कॉल कर कई लोगों से ठगी की थी। कॉल के दौरान आरोपी अपने आप को एसीबी अफसर शंकरदत्त बताता था, इंटरनेट तकनीक के चलते दूसरे पक्ष को फोन नंबर भी एसीबी अफसर के ही दिखाई देते थे। फोन करने के बाद आरोपी चालक बनकर ठगी के रुपए ले आता था। प्रकरण में उसने जलदाय विभाग के झुंझनुं कार्यालय में तैनात एक्सईएन से डेढ लाख रुपए ठगे थे। इसके अलावा घूसकांड में फंसे एसपीएमएल कंपनी के ऋषभ सेठी को बचाने की एवज में भी आरोपी ने करोडों रुपए मांगे थे।
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