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पाक विस्थापित हिंदुओं के वीजा आवेदनों का 45 दिन में करें निस्तारण

Fri, 01 Sep 2017 08:07 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने पाक विस्थापित हिंदुओं को लेकर गंभीरता दिखाई है। आज मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं।
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जस्टिस गोविन्द माथुर व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने मामले में प्रसंज्ञान लेकर ये आदेश दिए गए। आज सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कान्तिलाल ठाकुर ने जिला प्रशासन की ओर से शेड्यूल पेश किया। वहीं, न्यायमित्र कमल जोशी व सज्जनसिंह राठौड़ ने पाक विस्थापितों को लेकर पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा पाक विस्थापितों की नागरिकता के लम्बित प्रार्थना पत्रों एवं वीजा अवधि बढ़ाने के प्रार्थना पत्रों का 45 दिन में निस्तारण किया जाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि जिला कलक्टर के सहयोग के लिए दो सदस्य कमेटी बनाई जाए जो इन प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग करे। वहीं,राशन सामग्री के लिए डीएसओ को निर्देश दिए हैं कि वो दस दिन में पाक विस्थापित हिंदुओं से आवेदन आमंत्रित करे और शिविर लगाकर राशन कार्ड बनाए जाए। जिला प्रशासन 11 सितम्बर को पूरा एक्शन प्लान पेश करे कि कब तक प्रार्थना पत्रों का निस्तारण होगा और कब क्या कार्य किया जाएगा। अब मामले में अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी।
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