अपर सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न जोधपुर ने मानसिक रूप से विकृत महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश शिवानी जौहरी भटनागर ने दो आरोपियों को यह सजा सुनाई है। साथ ही, बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्रवणसिंह राजपुरोहित सरवडी ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्तों ने मानसिक रूप से विकृत महिला के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध किया। ऐसे में अभियुक्त बालाराम एवं चिमाराम को कठोर दण्ड दिया जाए। इस पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल के कारावास और बीस-बीस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का फैसला सुनाया।