एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने एसीबी से पूछा है कि जयपुर मानसरोवर इलाके में कथित भूमि घोटाले में तत्कालीन प्रमुख यूडीएच सचिव डीबी गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ दी गई शिकायत को केवल दर्ज किया गया या प्रारंभिक जांच भी की गई है।
अदालत ने एसीबी को 8 नवंबर को अपना स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा कि प्रकरण में एसीबी ने रिपोर्ट पेश कर केवल परिवाद दर्ज कराना बताया है, जबकि परिवाद दर्ज करने के बजाए एसीबी को प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी।
मामले के अनुसार अशोक पाठक की ओर से एसीबी में परिवाद पेश कर तत्कालीन प्रमुख यूडीएच सचिव डीबी गुप्ता, जीएस संधू, राजस्थान आवासन मंडल के तत्कालीन चैयरमेन परसराम मोरदिया सहित तीन अन्य अशोक शर्मा, नानगराम और रामबाबू अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है।