जयपुर, जोधपुर सहित प्रदेश के छह प्रमुख शहरों में मास्टर प्लान की दुर्दशा को दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से असंतोष जाहिर किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि मास्टर प्लान के अनुसार विकास कार्य करना था, आदेशों की पालना नहीं हो रही है। जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस अरूण भंसाली की विशेष खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान जोधपुर शहर के हालातों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई।
नगर निगम कमिश्नर ओम प्रकाश कसेरा आज रिकार्ड के साथ मौजूद हुए। सड़कों की चौड़ाई घटाने के मामले में नाराजगी जाहिर करने पर निगम की ओर से अंडर टैकिंग दी गई कि नेहरू पार्क रोड व पावटा सी रोड पर आगे दुकानों का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने 28 जुलाई को सुनवाई मुलतवी कर दी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार व जेडीए व निगम के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता एमएस सिंघवी ने पैरवी करते हुए कहा कि सरकार आदेशो की पालना नहीं कर रही है। ना तो जोनल प्लान बनाया है ना सेक्टर प्लान तैयार किया केवल निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या करे रहे हैं आप केवल आदेशों की अवहेलना के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है।