फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रमुख शिक्षा सचिव और आरपीएससी सचिव सहित अन्य अधिकारियों को किया तलब

Wed, 09 Aug 2017 08:30 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
विज्ञापन
हाईकोर्ट
विज्ञापन
राजस्थान हाईकोर्ट ने अवमानना के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए आदेश की पालना नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार, माध्यमिक शिक्षा सचिव, आरपीएससी सचिव को 21 अगस्त और पशुपालन विभाग के सचिव व निदेशक को 22 अगस्त को व्यक्तिश: पेश होने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश पीटीआई भर्ती-2011 और पशुधन सहायक भर्ती-2013 के संबंध में कपिल हरितवाल व मुकेश चौधरी की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। पीटीआई भर्ती से जुडे मामले में कहा गया कि अदालत ने 14 जनवरी 2016 को रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी आदेश की पालना नहीं की गई।

वहीं पशुधन सहायक भर्ती प्रकरण में अदालत ने आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने पर उन्हें सामान्य वर्ग में शामिल करने को कहा था। इसके बावजूद विभाग की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई। इसके साथ ही गलत तरीके से चयन सूची जारी करते हुए सामान्य वर्ग के महिला वर्ग की कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से अधिक की रख दी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिश: अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें