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कॉलेजों को एनओसी 31 जुलाई के बाद नहीं दी जाएगी

Thu, 06 Jul 2017 05:04 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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मंत्री किरण माहेश्वरी - फोटो : अमर उजाला
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निजी कॉलेजों को एनओसी जारी करने के मामले में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने नियमों के मुताबिक एनओसी जारी करने व उनके भौतिक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। माहेश्वरी आज शासन सचिवालय में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ले रही थीं। उन्होंने निर्देशित किया कि नए सत्र से प्रारंभ होने वाली सभी नवीन निजी महाविद्यालयों को आगामी 31 जुलाई तक एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी की जाए। इस तिथि के बाद किसी भी नवीन निजी महाविद्यालय को सत्र 2017-18 के लिए एनओसी जारी नहीं की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश की नवीन निजी महाविद्यालयों खोलने के लिए कुल 204 वैध आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 100 से ज्यादा महाविद्यालयों को एनओसी जारी कर दी गई है तथा निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाले निजी महाविद्यालयों को ही 31 जुलाई तक एनओसी जारी की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि पुराने संचालित महाविद्यालयों को निर्धारित मापदंड पूर्ण करने पर 31 अक्टूबर, 2017 तक एनओसी जारी की जाए या नियमानुसार पैनल्टी जमा करवाई जाए। निर्देशों की पालना नहीं करने वाले निजी महाविद्यालयों की एनओसी को क्रमश: निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए की स्थाई मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों एवं बीएड कॉलेजों का थर्ड पार्टी औचक निरीक्षण करवाकर इनके भौतिक संसाधनों एवं शैक्षणिक स्तर को सुधारने की कवायद की जाएगी।
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बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश की राजकीय महाविद्यालयों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कौशल विकास के पाठ्यक्रम शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए वे स्वयं भी प्रदेश भर में औचक निरीक्षण करेंगी। मापदंडों के अनुसार कमी पाए जाने पर कॉलेज की एनओसी भी निरस्त की जा सकती है।
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