बॉलीवुड स्टार सलमान खान के खिलाफ 18 साल से विचाराधीन बहुचर्चित कांकाणी हरिण शिकार मामले के तहत लगाई गई अभियोजन पक्ष की अर्जी पर मंगलवार को भी बहस नहीं हो पाई। अब इस पर बहस 30 मई को होने की संभावना है।
कांकाणी शिकार मामले में अंतिम बहस होनी थी, लेकिन उससे पहले अभियोजन पक्ष ने अर्जी लगाकर शिकार हुए हिरण का पोस्टमार्टम करने वाेले डॉ. नेपालिया के खिलाफ दर्ज प्रकरण के दस्तावेज तलब करने की गुहार की है। वन विभाग का आरोप था कि डॉ. नेपालिया ने गलत रिपोर्ट तैयार की है। डॉ. नेपालिया की रिपोर्ट के तहत हिरण की नेचुरल डेथ हुई थी। इस मामले में 29 अप्रेल को हुई सुनवाई में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के नए पीठासीन अधिकारी देवकुमार की अदालत में सलमान के अधिवक्ताओं की ओर से बहस के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने बहस के लिए 16 मई की तारीख दी।
ऐसे में एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई लंबी होती हुई नजर आ रही है। इस मामले में अभियोजन की अर्जी पर फैसला आने के बाद ही मामला आगे बढ़ पाएगा। गौरतलब है कि कांकाणी गांव की सरहद पर एक व दो अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को शिकार की घटना घटित हुई थी। जिसको लेकर लूणी थाने में मामला दर्ज हुआ था फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व जोधपुर के दुष्यन्तसिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में सभी आरोपियों के बयान मुलजिम हो चुके है और सभी ने आरोपो से इंकार किया है।