नाबालिग के साथ यौन दुराचार के आरोप में फंसे आसाराम के खिलाफ चल रही आईटी एक्ट के मामले में आज से सुनवाई शुरू हो गई है।
मामले में आज अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान होने थे, लेकिन गवाह के नहीं आने से सुनवाई को 25 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या तीन मदनसिंह चौधरी की अदालत में आज से अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान शुरू होने थे। आसाराम के खिलाफ पुलिस को धमकाने व दुष्प्रचार करने का एक मुकदमा उदयमंदिर थाने के तत्कालीन एसएचओ हरजीराम ने दर्ज कराया था। इस मामले में आसाराम के खिलाफ आईटी एक्ट में जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या तीन की अदालत में चालान पेश किया गया था।
एडीजे कोर्ट ने आसाराम को आंशिक राहत देते हुए धारा 384 व 66 ए आईटी एक्ट को हटा दिया था। अब आसाराम के खिलाफ महानगर मजिस्ट्रेट संख्या तीन के समक्ष 353, 355, 117, 189, 120आईपीसी में ही मुकदमे का विचारण शुरू होना था, लेकिन गवाह नहीं आने से सुनवाई को 25 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया।