नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे आसाराम को आईटी एक्ट मामले में आज हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में पेश सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर विविध अपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता ने आईटी एक्ट मामले में अगले आदेश तक सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।
आसाराम की ओर से अधिवक्ता नीलकमल बोहरा ने पैरवी करते हुए बताया कि जो धाराएं आरोपित की जा रही हैं, उनमें अपराध बनता ही नहीं है। हाईकोर्ट जस्टिस ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर 27 फरवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है।
दरअसल, आसाराम पर उदयमंदिर थाने के तत्कालीन थानाधिकारी हरजीराम ने 15 नवम्बर 2014 एफआईआर दर्ज करवाकर आसाराम और उसके समर्थकों पर जान से मारने की धमकी देने को आरोप लगाया था।