राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम से पूछा है कि वेंडिंग जोन गठित कर फुटकर व्यवसायियों के लिए लाइसेंस देने के मामले में गत वर्ष बनाए नियमों के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित अधिकारी को भी 31 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रविन्द्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने निगम से वेंडिंग जोन बनाने और इस संबंध में बनाए नियमों को लागू करने के बारे में पूछा। निगम की ओर से अदालत को जानकारी दी गई, लेकिन जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुई। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ वर्ष 2015 में निगम को वेंडिंग नियम बनाने और वेंडिंग जोन घोषित करने के संबंध में निर्देश दे चुकी है। एकलपीठ ने भी गत 6 अप्रैल को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 31 अगस्त को निगम को अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी पेश करने को कहा है।