फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वेंडिंग नियम बनाने के बाद अब तक क्या की कार्रवाई, हाईकोर्ट ने पूछा

Wed, 16 Aug 2017 07:41 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम से पूछा है कि वेंडिंग जोन गठित कर फुटकर व्यवसायियों के लिए लाइसेंस देने के मामले में गत वर्ष बनाए नियमों के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित अधिकारी को भी 31 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रविन्द्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने निगम से वेंडिंग जोन बनाने और इस संबंध में बनाए नियमों को लागू करने के बारे में पूछा। निगम की ओर से अदालत को जानकारी दी गई, लेकिन जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुई। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ वर्ष 2015 में निगम को वेंडिंग नियम बनाने और वेंडिंग जोन घोषित करने के संबंध में निर्देश दे चुकी है। एकलपीठ ने भी गत 6 अप्रैल को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
विज्ञापन


जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 31 अगस्त को निगम को अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी पेश करने को कहा है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें