राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 में सभी पदों पर नियुक्तियां नहीं देने के मामले में कहा है कि 8 सितंबर तक पालना की जाए। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने प्रमुख पंचायती राज सचिव को पेश होने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रामकिशोर व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान प्रमुख पंचायती राज सचिव सुदर्शन सेठी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि नियुक्तियां देने के संबंध में दिए अदालती आदेश की पालना की जा चुकी है।
जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अदालती आदेश की पालना करते हुए नियुक्तियां देने के बजाए 1 सितंबर तक नियुक्तियां देने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के 8 सितंबर तक आदेश की पालना नहीं रकने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव को पुन: पेश होने के आदेश दिए हैं।