कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे रामनिवास मिर्धा के बेटे राजेन्द्र सिंह मिर्धा के अपहरण केस में आज दोषी करार दिए गए हरनेक सिंह को सजा सुनाई गई। करीब 22 वर्ष पुराने इस मामले में सिंह को 364 ए में फिरौती मांगने के लिए अपहरण और जान से मारने की धमकी का दोषी पाया गया था।
आज जयपुर शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 ने हरनेक सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 40500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल खालिस्तान लिब्रेशन फ्रंट के चीफ देवेन्द्र सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए हरनेक सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजेन्द्र मिर्धा का अपहरण किया था।
अपहरणकर्ताओं ने राजेंद्र मिर्धा को जयपुर के मालवीय नगर इलाके के एक मकान में छिपाकर रखा था, जिसे पुलिस ने छुड़ा लिया था।